शिवपुरी। इस अंकसूची के अनुसार तो लाड़ो की उम्र 16 साल 9 महीने हैं। लड़की के विवाह के लिए सरकार ने 18 साल की उम्र निर्धारित की है। इससे पहले वह बाल विवाह माना जाता है तथा बाल विवाह अपराध हैं। कानून में इसके लिए 3 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। यह जानकारी करैरा परियोजना अधिकारी प्रियंका बुनकर ने दी।
मंगलवार को बाल कल्याण समिति अध्यक्ष डॉ सुषमा पांडेय को किसी सूचना दाता द्वारा दिनारा गांव में होने वाले बाल विवाह की सूचना दी। सूचना पर कार्यवाही के लिए परियोजना अधिकारी को सूचित किया गया। टीम ने मौके पर जाकर जब बालिका के उम्र के प्रमाण देखें तो बालिका की उम्र 17 वर्ष से कम थी। टीम ने परिजनों को समझाया कि यदि 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह किया तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
समझाने के बाद परिजनों ने बालिका की उम्र 18 वर्ष होने के बाद
ही विवाह करने का लिखित आवस्वासन दिया। इस दौरान सेक्टर
सुपरवाइजर ममता आर्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रामवती लिढाए
संध्या तिवारीए अश्विनी वानखेड़े, निशा धमन्या, अहिल्या
सिसोदिया, किरण गुप्ता, इजमा खानए एवं सहायिका त्रिवेणी वंशकार मौजूद रहीं।
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