सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों पर उपभोक्ताओं को नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राशन विक्रेता के लिए मॉस्क और सेनेटाइजर का उपयोग आवश्यक कर दिया गया है। कलेक्टर अनुग्रहा पी ने बताया कि ऊपर से मिले निर्देशों के बाद निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने बताया कि दुकान पर अधिक उपभोक्ता एक साथ एकत्रित न हों, वे एक-दूसरे से आवश्यक दूरी पर रहें। राशन वितरण करते समय हितग्राहियों के मध्य न्यूनतम 3 मीटर की दूरी रखी जाए। यथासंभव यह कोशिश की जाए कि वृद्ध एवं बीमार उपभोक्ताओं को राशन प्राप्त करने दुकान पर न आना पड़े। यदि फिर भी ऐसे हितग्राही दुकान पर आते हैं, तो उनकी लाइन अलग से लगवाई जाए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राशन वितरण किया जाए।
बायोमेट्रिक मशीन और स्केनर को साफ करने के निर्देश
राशन दुकानों के विक्रेताओं से कहा गया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता को राशन वितरण के बाद मशीन के स्केनर को सेनेटाईजर से साफ कराया जाए। इसके लिए दुकान पर पर्याप्त मात्रा में सेनेटाइजर रखा जाए। जिन उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन में कठिनाई होती है, उन्हें आगामी माह में भी राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करें। विक्रेता और सहयोगी भी राशन वितरण करते समय मास्क का उपयोग अवश्य करें। अपने हाथों को भी बार-बार सेनेटाइजर से साफ करें।
Comments
Post a Comment