विधानसभा कोलारस में मंडी प्रांगण के बहार अनाज बेचा जा रहा है जो नियम के विरुद्ध मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 2 की उप धारा 1 के बिंदु क्रमांक 5 के अंतर्गत दंड प्रावधान जिसमें जुर्माना व सामान जप्त किया जा सकता है बिना लाइसेंस के पर चुनी किराना वाले अनाज मंडी के बहार खरीद रहे हैं जिनके कारण शासन को लाखों रुपए की हानि हो रही है जिन पर दंडात्मक कार्यवाही जरूरी है दूसरी ओर वर्तमान मंडी कर्मचारी वीरेंद्र चौबे सहायक उपनिरीक्षक पर लाखों रुपए की गमन की राशि का विवरण भी है मंडी द्वारा सूचना के अधिकार पर जानकारी भी नहीं दी अभी वर्तमान में जानकारी छुपाई जा रही है मंडी सचिव द्वारा
इनका कहना है ( मंडी सचिव कोलारस सूचना के अधिकार की जानकारी प्रश्ननात्मकहोने के कारण नहीं दी सकती
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