Gwalior News जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम ने इलाज में लापरवाही बरतने पर शांता नर्सिंग होम को 60 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। डिलेवरी के लिए भर्ती महिला के ऑपरेशन में डाक्टरों ने लापरवाही बरती थी। पेट में प्लेसेंटा मेटेरियल छोड़ दिया था, जिससे महिला के पेट में ब्लीडिंग होती रही। इस वजह से एक किडनी भी गंवानी पड़ी। फिर पीड़िता की जान चली गई। महिला के परिजनों ने शांता नर्सिंग होम से क्षतिपूर्ति के लिए दावा पेश किया था।
विकास जैन ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। उनकी ओर से तर्क दिया गया कि परिवादी ने अपनी पत्नी सपना जैन को 27 अगस्त 2015 को डिवेलवरी के लिए पाटनकर चौराहा स्थित शांता नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। डॉ.शांता गुप्ता ने डिलेवरी कराई। डिलेवरी के दौरान अपनी अपात्र बहू की सहायता ली थी। डिलेवरी के पश्चात सपना जैन के टांकों से खून निकलने लगा और टॉयलेट भी बंद हो गई।
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